पीएम खाद्य सुरक्षा मित्र योजना 2023 | PM Khadya Suraksha Mitra Yojana

पीएम खाद्य सुरक्षा मित्र योजना, श्रेणी, पात्रता, परीक्षण, ऑनलाइन आवेदन (PM Khadya Suraksha Mitra Yojana, Eligibility, Online Apply, Registration, in Hindi)

भारत देश में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता से संबंधित मुद्दा जितना ज्यादा देश के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही ज्यादा आवश्यक भी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने एक योजना कब प्रारंभ किया है जिसका नाम खाद्य सुरक्षा मित्र योजना है. इस योजना में कुछ भोजन मित्र बनाए जाएंगे जो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना के अंतर्गत खाद्य योजनाओं जैसे सरकारी स्कूलों एवं सरकारी संगठनों में वितरित किया जाने वाले भोजन का पूरी तरह से निरीक्षण करेंगे. उनके इस काम के बदले होने तनख्वाह भी दी जाएगी यानी यह सरकारी नौकरी की तरह एक कार्य होगा. इस योजना से जुड़कर बहुत से लोग नौकरी की प्राप्ति भी कर पाएंगे, तो चलिए जान लेते हैं भोजन मित्र कौन होंगे और वह कैसे इस योजना के साथ जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

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खाद्य मित्र या भोजन मित्र किसे कहते हैं

जिस तरह से सरकार द्वारा बैंकिंग सुविधाओं के लिए बैंक मित्र अलग-अलग स्थान पर बनाए गए थे, और सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए आरोग्य मित्र भी बनाए गए थे. ठीक उसी प्रकार खाद्य संबंधित बातों का ध्यान रखने के लिए और भोजन निरीक्षण करने के लिए सरकार द्वारा भोजन मित्र भी नियुक्त किए जा रहे हैं, जिन्हें उनके काम के बदले पैसे भी दिए जाएंगे और यह काम सरकारी नौकरी के अंतर्गत ही आएगा.

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खाद्य मंत्री योजना का उद्देश्य

खाद्य सुरक्षा में भारत के मानक अधिकारियों द्वारा खाद्य मित्र योजना की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि सरकारी स्कूल एवं सरकारी संगठनों में लोगों को जो खाना मिलता है उसकी गुणवत्ता की अच्छी तरीके से जांच की जा सके और उन्हें बेहतर से बेहतर भोजन उपलब्ध कराया जा सके ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे. इस योजना में लोगों को व्यक्तिगत रूप से जोड़ने के लिए इसे ग्राउंड लेवल से प्रारंभ किया जाएगा.

खाद्य मित्र योजना में खाद्य मित्र की श्रेणी

केंद्रीय मंत्रालय द्वारा खाद्य मित्र योजना के अंतर्गत तीन श्रेणियां नियुक्त की गई है ताकि भोजन का निरीक्षण बेहतर तरीके से किया जा सके.

  • डिजिटल मित्र
  • ट्रेनर मित्र
  • स्वच्छता मित्र

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खाद्य मित्र योजना में पात्रता मानदंड

डिजिटल मित्र के लिए

  • डिजिटल मित्र में आवेदन भरने वाले व्यक्ति के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए.
  • डिजिटल मित्र में आवेदन कर्ता के पास कंप्यूटर एवं इंटरनेट से जुड़ी सभी नॉलेज होनी चाहिए.
  • इस योजना के तहत डिजिटल मित्र में आवेदन कर्ता व्यक्ति की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है.
  • इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदन कर्ता व्यक्ति ने 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से संपूर्ण की हो.

ट्रेनर मित्र के लिए

  • ट्रेनर मित्र के लिए आवेदन कर्ता के पास खाद्य विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, खाद्य स्वच्छता या गृह विज्ञान आदि से जुड़े विषयों की जानकारी होनी चाहिए और इन्हीं में से किसी विषय पर ग्रेजुएशन होना चाहिए.
  • यदि आवेदन कर्ता व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं है लेकिन किसी निर्धारित नौकरी में उसके पास 5 से 7 साल का अनुभव मौजूद है, तो वे इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन भर सकते हैं. परंतु यह आवश्यक है कि आवेदक व्यक्ति खाद्य सुरक्षा उद्योग या खाद्य सुरक्षा या स्वच्छता आदि किसी उद्योग से जुड़ा हुआ हो.
  • इस योजना में निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदक को एफएसएसएआई के सभी नियमों का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है. आवेदन कर्ता व्यक्ति को इस योजना के तहत कम से कम 20 दिन का प्रशिक्षण भी लेना होगा.
  • इस योजना के अंतर्गत ट्रेनर मित्र बनने के लिए आवेदक व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए.

स्वच्छता मित्र के लिए

  • जो व्यक्ति स्वच्छता मित्र में आवेदन भरना चाहते हैं उनकी आयु 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए.
  • इस योजना में आवेदन कर्ता को होटल प्रबंधन, खानपान, खाद्य विज्ञान, डेरी या तेल प्रौद्योगिकी आदि विषयों में ग्रेजुएशन डिग्री हासिल होनी चाहिए.
  • एफएसएसएआई के सभी नियम पता होने चाहिए.

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खाद्य सुरक्षा मित्र योजना में परीक्षण एवं आवेदन

  • खाद्य सुरक्षा मित्र योजना में जो भी लोग अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं उन्हें 100 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा.
  • आवेदन भरने की अनुमति प्रदान करने के लिए आज्ञा आवेदन भरना होता है जिसके लिए 500 रुपए का भुगतान करना होगा.
  • इस योजना के तहत प्रशिक्षण मित्र एवं स्वच्छता मित्र दोनों को कम से कम 15 से कम कर्मचारियों वाले एफबीओ के लिए 2000 रुपये की राशि और 15 से अधिक कर्मचारियों वाले एसडीओ के लिए 5000 रुपये का शुल्क देना अनिवार्य है.

खाद्य सुरक्षा मित्र योजना में ऑनलाइन आवेदन

  • केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी इस योजना से जुड़ी अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके आवेदन किया जा सकता है.
  • वेबसाइट पर पहुंचते ही आपको अप्लाई नाउ का विकल्प दिखाई देगा जिस पर क्लिक करें.
  • इसके बाद फूड सिक्योरिटी मित्र यानी खाद्य सुरक्षा मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन करने हेतु आवेदन पत्र आपको मिल जाएगा.
  • उस आवेदन पत्र में जो भी जानकारी आपसे पूछी गई है उसे सही तरीके से भर लें और जिस क्षेत्र में आप आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करें.
  • आखिरी चरण में रजिस्टर योरसेल्फ के बटन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को जमा करा सकते हैं.
  • जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर आएंगे आपके पास एप्लीकेशन रिसिप्ट स्क्रीन पर दिखाई देगी उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.

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केंद्र स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी की गई इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोग इस योजना से जुड़ कर लाभ उठा सकते हैं जिन्हें सरकारी नौकरी उठाने का भी अवसर प्राप्त होगा. इस योजना से जुड़कर वे नौकरी प्राप्त कर पाएंगे और साथ ही सरकार की मदद भी कर पाएंगे, ताकि वे सरकारी विद्यालय और सरकारी दफ्तरों में बेहतर भोजन की सुविधाएं उपलब्ध करा सके और भोजन को बर्बाद होने से रोक सकें.

FAQ

Q : खाद्य सुरक्षा मित्र कौन है?

Ans : सरकारी विद्यालय और दफ्तरों में पहुंचाए जाने वाले खाने का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा मित्र का नाम दिया गया है.

Q : खाद्य सुरक्षा मित्र के प्रकार कितने हैं?

Ans : इस योजना के तहत खाद्य सुरक्षा मित्र के तीन प्रकार हैं ट्रेनर मित्र डिजिटल मित्र एवं स्वच्छता मित्र.

Q : खाद्य सुरक्षा मित्र में ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है?

Ans : इस योजना में आवेदन के लिए आप एफएसएसएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

Q : खाद्य मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

Ans : खाद्य मंत्री योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में पहुंचाए जाने वाले खाने की उच्च गुणवत्ता की जांच करना और गुणवत्ता बनाए रखना है.

Q : स्वच्छता मित्र के लिए मुख्य योग्यता क्या है?

Ans : इस योजना के अंतर्गत आवेदक होटल प्रबंधन खानपान खाद्य विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान डेरी अथवा तेल प्रौद्योगिकी में से किसी क्षेत्र में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है.

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